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Thursday, June 8, 2023

पटवारी अपना हड़ताल समाप्त कर लोकहित में कार्य पर वापस होना सुनिश्चित करें,अन्यथा संबंधित के विरूद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही


 पटवारी अपना हड़ताल समाप्त कर लोकहित में कार्य पर वापस होना सुनिश्चित करें,अन्यथा संबंधित के विरूद्ध होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही


 धनेश्वर बंटी सिन्हा


धमतरी :- राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा 15 मई से अनिश्चित्कालीन हड़ताल में चले जाने के कारण शिक्षा सत्र चालू होने और रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। साथ ही कृषि कार्य शुरू होने के पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के सीमांकन, बटांकन, नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं के लाभ हेतु करना आवश्यक होने जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे। इसके अलावा पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों के कार्य भी प्रभावित होने से अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार करने का प्रतिषेध किया जा रहा है। इसके मद्देनजर छ.ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्र.10 सन 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा अनुसूची क-क के खंड (सात) विभागाध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में राजस्व विभाग के पटवारियों द्वारा कार्य करने से इंकार करने का प्रतिषेध करती है, जो आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 03 माह के लिये प्रभावी होगा। धमतरी जिले में पदस्थ सभी पटवारियों को निर्देशित किया गया है, कि वह अपना हड़ताल समाप्त कर लोकहित में कार्य पर वापस होना सुनिश्चित करें, अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी उनके स्वयं की होगी।

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